एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नये कानूनों के संबंध में पुलिस ने गोष्ठी कर लोगों को दी जानकारी।

 एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नये कानूनों के संबंध में पुलिस ने गोष्ठी कर लोगों को दी जानकारी। 

पूरी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र से है जहां जनपद के म्योरपुर में पुलिस द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान 

एक जुलाई से संपूर्ण देश में लागू होने वाले तीन नए कानून के संबंध में म्योरपुर पुलिस ने थाना परिसर में गोष्ठी आयोजित कर लोगों को जागरूक किया और इसके बारे में जानकारी दी। थाना प्रभारी हेमंत सिंह कहा कि 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण देश में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023(भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी को प्रतिस्थापित करने के लिए), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी को प्रतिस्थापित करने के लिए) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023(भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आईईए) को प्रतिस्थापित करने के लिए) लागू हो रहे हैं। बताया कि “जीरो” प्राथमिक (एफआईआर),पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन और सभी जघन्य अपराधों के अपराध दृश्यों (क्राइम सीन) की अनिवार्य वीडियोग्राफी तीन नए अपराधिक कानूनों की प्रमुख बातें हैं।यह तीनों कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होंगें। यह नए कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ सहायक और प्रभावी न्याय प्रणाली सुनिश्चित कराना है।इस दौरान पन्नालाल जायसवाल,सोनाबच्चा अग्रहरी,लालता प्रसाद जायसवाल, नागवंण जायसवाल,रामदेव तिवारी, गणेश जायसवाल,बच्चे लाल प्रजापति,राजपति विश्वकर्मा, सुरेन्द्र चंद्रवंशी सहित क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

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